लम्बित आवेदनों का सितम्बर अन्त तक शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित कराएं बैंक व जिम्मेदार अधिकारी - आयुक्त एस0वी0एस0 रंगाराव - Sahet Mahet

लम्बित आवेदनों का सितम्बर अन्त तक शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित कराएं बैंक व जिम्मेदार अधिकारी – आयुक्त एस0वी0एस0 रंगाराव


गोण्डा। आयुक्त देवीपाटन मण्डल श्री एस0वी0एस0 रंगाराव की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में सम्पन्न मण्डलीय उद्योगबन्धु की बैठक में आयुक्त ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बेरोजगारी दूर करने की सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना तथा एक जनपद-एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का लक्ष्य के सापेक्ष निस्तारण कराकर शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय ताकि रोजगार सृजन की दिशा में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकें।

उन्होंने इन तीनों योजनाओं में प्राप्त आवेदनों पत्रों का आगामी सितम्बर माह तक शत-प्रतिशत निस्तारण कराकर अन्तरिम रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा है कि 15-15 दिनों पर सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारियों के संज्ञान में लाकर लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण कराना सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को उनकी ओर से पत्र प्रेषित करने के भी निर्देश दिए हैं।

आयुक्त ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से सम्बन्धित आवेदन पत्रों को 72 घन्टे के अन्दर स्वीकृत किए जाने के शासन के निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि जनपद स्तर पर लोगों को दिए जा रहे रोजगार के प्रगति की निरन्तर समीक्षा की जाय तथा पात्र व्यक्ति के आवेदन पत्र को स्वीकृत करने से वंचित करने पर सम्बन्धित बैंक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाय। उन्होंने मण्डल में जनपदवार ऋण स्वीकृति हेतु बैंकों कोे भेजे गए लम्बित आवेदन पत्रों को नियमानुसार समय से स्वीकृत कराकर आगामी 30 सितम्बर तक लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

आयुक्त ने जनपद श्रावस्ती के मिनी औद्यौगिक आस्थान इकौना के उच्चीकरण हेतु आगणन धनराशि 88.10 लाख रूपए के सापेक्ष प्राप्त 50 प्रतिशत धनराशि से हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण जिलाधिकारी के माध्यम से एक टीम बनाकर कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दीपक अग्रवाल इन्डस्ट्री की ढुलाई के भुगतान में भारतीय खााद्य निगम द्वारा 93710 रूपए की कटौती किए जाने के प्रकरण में जांच कराने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि नियमानुसार कटौती नहीं की गई है, तो आरसी जारी कर वसूली की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

आयुक्त ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत ठेला, खोमचे व रेहड़ी वालों के समक्ष उत्पन्न कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तथा शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित कराया जाय। बैठक में संयुक्त निदेशक उद्योग एच0पी0 सिंह, उपश्रमायुक्त रचना केसरवानी, चीफ इन्जीनियर विद्युत राम स्वरूप, ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, आरएम पीसीएफ, एलडीएम, यूपीएसआईडीए तथा जनपदों के उपायुक्त उद्योगगण मौजूद रहे।


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