बदायूँ: शादी समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल होने पर दर्ज होगा मुकदमा


डीएम कुमार प्रशान्त, एसएसपी संकल्प शर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नरेन्द्र बहादुर सिंह अन्य अधिकारी गण

बदायूँ। संदीप गुप्ता: कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यूपी सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से 100 करने का फैसला किया है। यूपी सरकार ने शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग ही शामिल होंगे। इस नए नियम के उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज होगा।

शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। दिल्ली एवं एनसीआर से आने वाले मेहमानों की कोविड-19 की जांच हेतु पहले स्क्रीनिंग करानी आवश्यक है। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी। 

बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में डीएम कुमार प्रशान्त, एसएसपी संकल्प शर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नरेन्द्र बहादुर सिंह एवं एसपी सिटी प्रवीण सिंह चैहान सहित शादीघरों, मैरिज हाॅल/लाॅन व धर्मशालाओं के मालिकान एवं प्रबंधकों के साथ बैठक कर स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को भांपते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी समारोह में अब 200 की जगह सिर्फ 100 मेहमानों को बुलाने की छूट दी है।

अब इसका उल्लंघन होने पर कार्यक्रम आयोजकों के अलावा शादी घरों, मैरिज हाॅल/लाॅन व धर्मशालाओं के मालिकान एवं प्रबंधकों पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। यदि एक साथ खाना खिलाना भी है तो 50-50 की शिफ्ट में खिलाना पड़ेगा। शादी में बैंड और डीजे लगाने पर बैन रहेगा। बीमार व बुजुर्ग व्यक्ति किसी भी समारोह का हिस्सा नहीं होंगे। हर जगह दो गज की दूरी, मास्क, हैंडवॉश व सैनिटाइजर की व्यवस्था का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। एसएसपी ने कहा कि शादी घरों, मैरिज हाॅल/लाॅन व धर्मशालाओं के मालिकान एवं प्रबंधक यह सुनिश्चत करें कि प्रत्येक दशा में कोविड-19 के नियमों का पालन कराया जाए।

नियम का उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से सम्बंधित थाने को इसकी सूचना दें। सम्बंधित थाने की पुलिस भी विवाह समारोह के दौरान शादी घरों, मैरिज हाॅल/लाॅन व धर्मशालाओं में जाकर देखेंगे कि कितने लोग आए हैं एवं कोविड-19 के नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। अधिक लोग होने पर या कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर सम्बंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। डीजे आदि पर रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी लोग गाइडलाइन का सख्ती से पालन करे, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


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