
प्रदेश में संचालित सभी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (आरवीएसएफ) की विशेष जांच 25 जुलाई से 10 अगस्त तक होगी। नियमों के विपरीत वाहनों की स्क्रैपिंग किए जाने की शिकायतों के बाद जांच के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी या नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित केंद्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कुछ स्क्रैपिंग केंद्रों पर मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण एवं कार्य) नियम, शासनादेशों और निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य नहीं किए जाने की शिकायतें मिली थीं। इसे गंभीरता से लेते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रदेश के सभी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों का विशेष निरीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं।

संभागीय परिवहन अधिकारी और मोटरयान निरीक्षक की संयुक्त टीम की गठित
उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जहां भी अनियमितता मिले, वहां बिना किसी ढिलाई के सख्त कार्रवाई की जाए। परिवहन आयुक्त ने अभियान के लिए हर मंडल में संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) और मोटरयान निरीक्षक की संयुक्त टीम गठित की है।
यह टीम अपने-अपने क्षेत्र के सभी पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों का निरीक्षण करेगी। सभी टीमों को 11 अगस्त तक अपनी जांच रिपोर्ट परिवहन मुख्यालय को सौंपनी होगी।




