RBI ने जारी किया ATM आधार के पेमेंट से जुड़ा नया नियम - Sahet Mahet

RBI ने जारी किया ATM आधार के पेमेंट से जुड़ा नया नियम


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राष्‍ट्रीय स्तर पर रिटेल पेमेंट सिस्‍टम्‍स के संचालन के लिये अंब्रेला यूनिट स्थापित करने के नियम जारी कर दिए हैं. आरबीआई ने काम शुरू करने की इच्छुक कंपनियों से 26 फरवरी 2021 तक आवेदन मांगे हैं. अंब्रेला यूनिट अपने नाम से रिटेल मार्केट में सिस्‍टम्‍स की स्थापना, प्रबंधन और परिचालन कर सकेगी. रिजर्व बैंक की रूपरेखा के मुताबिक, राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की खुदरा भुगतान प्रणाली का संचालन करने के लिये आवेदन करने वाली कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए.

आवेदन करने वाली कंपनी को खुदरा भुगतान के क्षेत्र में एटीएम, खुदरा बिक्री केंद्र और आधार आधारित भुगतान सेवाओं समेत पूरा रिटेल सेक्‍टर की नई भुगतान व्यवस्था का संचालन व व्यवस्था देखनी होगी. कंपनी इस प्रकार के भुगतान केंद्रों की स्थापना करने से लेकर उनकी देखरेख और परिचालन के लिये जवाबदेह होगी. रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि ऐसी व्यापक यूनिट्स स्थापित करने वालों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं. ये आवेदन 26 फरवरी 2021 को सामान्य कामकाज का समय समाप्त होने से पहले उपलब्ध कराए गए फार्म-ए में भरकर सौंप दिए जाएं.

रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस प्रकार की इकाई को बैंकों और गैर-बैंकों के लिये क्लियरिंग व निपटान प्रणाली का परिचालन करने की भी अनुमति होगी. इसमें उसे निपटान, कर्ज, लिक्विडिटी और परिचालन संबंधी जोखिमों की पहचान व उन्हें व्यवस्थित भी करना होगा. साथ ही पूरे सिस्‍टम की ईमानदारी को बनाए रखना होगा. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ऐसी कंपनी को खुदरा भुगतान प्रणाली से जुड़े देश के अंदर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले घटनाक्रमों पर भी नजर रखनी होगी ताकि डॉमेस्टिक सिस्‍टम पर पड़ने वाले असर, धोखाधड़ी और दूसरी प्रतिक्रियाओं से बचा जा सके. इससे अर्थव्यवस्था पर इन सब के प्रभाव को रोका जा सकेगा.


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