नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ङ्खद्धड्डह्लह्य्रश्चश्च और रूद्गह्लड्ड की डेटा-शेयरिंग प्रैक्टिस पर गंभीर चिंता जताई। यह सुनवाई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के उस आदेश से जुड़ी अपीलों के एक बैच पर हो रही थी, जिसमें की 2021 की “या तो मानो या छोड़ दो” प्राइवेसी पॉलिसी के लिए रूद्गह्लड्ड पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने द्वारा दायर अपीलों के साथ-साथ हृष्टरु्रञ्ज के एक फैसले को चुनौती देने वाली

की एक अलग अपील पर सुनवाई करते हुए कहा:”हम जानकारी का एक भी टुकड़ा शेयर करने की इजाज़त नहीं देंगे। आप इस देश में निजता के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते।” इस प्रैक्टिस को “संवैधानिक व्यवस्था का मज़ाक” बताते हुए, कोर्ट ने सवाल किया कि जब यूज़र्स को प्रभावी रूप से “या तो मानो या छोड़ दो” के आधार पर पॉलिसी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो सहमति को वैध कैसे माना जा सकता है। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि कंपनियों के खिलाफ यह बात कही गई थी कि ली गई सहमति “बनाई हुई सहमति” थी।
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