झारखण्ड: पूरे राज्य में दर्ज की गई 30 प्राथमिकी में 204 प्रवासी मजदूरों को बनाया गया है आरोपी


झारखण्ड। कोरोना महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन के दौरान राज्य में प्रवासी मजदूरों के विरुद्ध लॉकडाउन प्रावधानों के उल्लंघन के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी,/ अभियोजन को वापस लेने संबंधी मंत्री परिषद हेतु संलेख एवं अधिसूचना प्रारूप को मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने अनुमोदित कर दिया है l सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित आदेश के आलोक में प्रवासी मजदूरों के विरुद्ध लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर दर्ज प्राथमिकी अभियोजन को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की है

किस जिले में कितनी प्राथमिकी है दर्ज:

पूरे राज्य में प्रवासी मजदूरों द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन की कुल 30 प्राथमिकी दर्ज की गई है l जिसमें 204 मजदूरों को आरोपी बनाया गया हैl इसमें रांची के सिल्ली थाना में 32 मजदूरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हैl वही, लोहरदगा जिले के विभिन्न थानों में 15 प्राथमिकी, सिमडेगा जिले में दो प्राथमिकी, जमशेदपुर में एक प्राथमिकी, चाईबासा में 5 प्राथमिकी, दुमका में एक प्राथमिकी, साहिबगंज जिले में 4 प्राथमिकी और पाकुड़ जिले में एक प्राथमिकी थाने में दर्ज है।


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